नोमिनी परिवर्तन

बीमा पॉलिसी में नॉमिनी (Nominee) बदलने की प्रक्रिया पॉलिसीधारक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नॉमिनी वही व्यक्ति होता है जिसे पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि प्राप्त होती है। समय पर नॉमिनी अपडेट न होने पर क्लेम के समय परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए नॉमिनी परिवर्तन कराना आवश्यक है।

नॉमिनी बदलने के लिए सबसे पहले पॉलिसीधारक को अपनी बीमा कंपनी में नॉमिनी परिवर्तन का अनुरोध करना होता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, ई-मेल या बीमा कंपनी की नजदीकी शाखा में जाकर की जा सकती है। इसके लिए Nomination Change Form या एंडोर्समेंट फॉर्म भरना होता है, जिसमें नए नॉमिनी का पूरा नाम, उम्र, जन्मतिथि, पॉलिसीधारक से संबंध और पता दर्ज किया जाता है। यदि नॉमिनी नाबालिग है, तो उसके गार्जियन (संरक्षक) की जानकारी देना भी अनिवार्य होता है।

नॉमिनी बदलने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  1. नॉमिनी परिवर्तन फॉर्म
  2. पॉलिसी नंबर और पॉलिसी की प्रति
  3. पॉलिसीधारक का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/पैन कार्ड)
  4. नए नॉमिनी का पहचान प्रमाण (कुछ कंपनियों में आवश्यक)
  5. पॉलिसीधारक के हस्ताक्षर

सभी दस्तावेज़ जमा होने के बाद बीमा कंपनी उनकी जाँच करती है और आमतौर पर 3 से 7 कार्यदिवस में नॉमिनी अपडेट कर दिया जाता है। अपडेट होने के बाद पॉलिसी रिकॉर्ड में नया नॉमिनी दर्ज हो जाता है, जिससे भविष्य में क्लेम प्रक्रिया आसान हो जाती है।

हम अपने ग्राहकों को नॉमिनी परिवर्तन की पूरी सर्विसिंग प्रदान करते हैं। हमारी सेवा में फॉर्म भरना, दस्तावेज़ों की जाँच, बीमा कंपनी में आवेदन जमा करना, KYC से जुड़ी सहायता और स्टेटस का फॉलो-अप शामिल है। हमारा उद्देश्य है कि ग्राहकों को बीमा कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी पॉलिसी हमेशा सुरक्षित, अपडेट और परिवार के हित में बनी रहे।