
बीमा पॉलिसी सरेंडर (Policy Surrender) करने का अर्थ है पॉलिसी को उसकी अवधि पूरी होने से पहले बंद करना और बीमा कंपनी से सरेंडर वैल्यू प्राप्त करना। यह निर्णय आमतौर पर तब लिया जाता है जब पॉलिसीधारक को पैसों की आवश्यकता हो या पॉलिसी आगे जारी रखना संभव न हो। हालांकि, ध्यान रहे कि सभी पॉलिसियाँ तुरंत सरेंडर नहीं की जा सकतीं। अधिकतर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों में न्यूनतम 2 या 3 वर्ष का प्रीमियम भरना अनिवार्य होता है।
पॉलिसी सरेंडर करने के लिए सबसे पहले पॉलिसीधारक को बीमा कंपनी में सरेंडर अनुरोध देना होता है। यह प्रक्रिया नजदीकी शाखा कार्यालय में जाकर या कुछ कंपनियों में ऑनलाइन भी की जा सकती है। इसके लिए Policy Surrender Form या डिस्चार्ज फॉर्म भरना होता है, जिसमें पॉलिसी नंबर, बैंक विवरण और सरेंडर का कारण दर्ज किया जाता है।
पॉलिसी सरेंडर के लिए सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- पॉलिसी सरेंडर फॉर्म (हस्ताक्षर सहित)
- ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड
- पॉलिसीधारक का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/पैन कार्ड)
- एड्रेस प्रूफ
- बैंक पासबुक या कैंसल चेक (NEFT के लिए)
- पैन कार्ड (उच्च राशि के मामलों में अनिवार्य)
दस्तावेज़ जमा होने के बाद बीमा कंपनी सत्यापन करती है और सरेंडर वैल्यू की गणना करती है। आमतौर पर 7 से 15 कार्यदिवस में राशि सीधे पॉलिसीधारक के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की अवधि, भरे गए प्रीमियम और शर्तों पर निर्भर करती है।
हम अपने ग्राहकों को पॉलिसी सरेंडर की पूरी सर्विसिंग प्रदान करते हैं। हमारी सेवा में सही मार्गदर्शन, फॉर्म भरना, दस्तावेज़ों की जाँच, बीमा कंपनी में आवेदन जमा करना और भुगतान तक फॉलो-अप शामिल है। हमारा उद्देश्य है कि ग्राहक बिना किसी परेशानी के सुरक्षित और सही तरीके से अपनी पॉलिसी सरेंडर कर सकें।
