
बीमा पॉलिसी रिवाइवल (Policy Revival) का अर्थ है समय पर प्रीमियम जमा न होने के कारण बंद (Lapsed) हो चुकी पॉलिसी को दोबारा चालू करना। यदि पॉलिसी समय पर रिवाइव नहीं कराई जाती है, तो बीमा सुरक्षा और भविष्य के लाभ समाप्त हो सकते हैं। इसलिए समय रहते पॉलिसी रिवाइवल कराना बहुत जरूरी होता है।
पॉलिसी रिवाइवल के लिए सबसे पहले पॉलिसीधारक को बीमा कंपनी में रिवाइवल का अनुरोध करना होता है। यह प्रक्रिया बीमा कंपनी की शाखा, एजेंट, ऑनलाइन पोर्टल या कस्टमर केयर के माध्यम से की जा सकती है। रिवाइवल के लिए पॉलिसीधारक को बकाया प्रीमियम (Due Premium) के साथ विलंब शुल्क (Late Fee/Interest) जमा करना होता है।
पॉलिसी कितने समय से बंद है, इसके आधार पर रिवाइवल की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है। यदि पॉलिसी कम समय के लिए लैप्स हुई है, तो सामान्य रिवाइवल से काम हो जाता है। लेकिन यदि पॉलिसी लंबे समय से बंद है, तो बीमा कंपनी स्वास्थ्य घोषणा (Declaration of Good Health) या मेडिकल जाँच भी करवा सकती है।
पॉलिसी रिवाइवल के लिए सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- पॉलिसी रिवाइवल फॉर्म
- बकाया प्रीमियम की रसीद
- पॉलिसीधारक का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/पैन कार्ड)
- स्वास्थ्य घोषणा फॉर्म
- मेडिकल रिपोर्ट (यदि बीमा कंपनी मांगे)
सभी दस्तावेज़ और भुगतान जमा होने के बाद बीमा कंपनी उनकी जाँच करती है और पॉलिसी को फिर से सक्रिय कर देती है। आमतौर पर 3 से 10 कार्यदिवस में पॉलिसी रिवाइव हो जाती है और सभी लाभ पुनः चालू हो जाते हैं।
