LIC’s न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम

chatgpt image may 28, 2026, 02 17 18 pm

यह एलआईसी (LIC) की न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम‘ (प्लान नं. 889) सेल्स ब्रोशर का पूरा हिंदी टेक्स्ट है, जिसे साफ और पठनीय हिंदी फॉन्ट में नीचे प्रस्तुत किया गया है

दो जीवन, एक वादा।

सुरक्षित एक साथ।

LIC’S न्यू जीवन साथी (लिमिटेड प्रीमियम)

यूआईएनः 512N394V01 | प्लान नं. 889

(नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना)

  • संयुक्त जीवन सुरक्षा: एक ही पॉलिसी में आपके और आपके जीवन साथी के लिए संयुक्त जीवन सुरक्षा।
  • सीमित प्रीमियम भुगतान: प्रीमियम भुगतान की सीमित अवधि।
  • गारंटीड एडिशन्स: भुगतान किए गए कुल वार्षिक प्रीमियम पर 7% गारंटीड एडिशन्स।
  • रिबेट/छूट: मौजूदा पॉलिसीधारकों और दिवंगत पॉलिसीधारकों के नामितों/लाभार्थियों के लिए विशेष रिबेट।
  • ऋण सुविधा: जरूरत के समय ऋण सुविधा उपलब्ध।
  • ऑनलाइन उपलब्धता: यह योजना ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए अपने एजेंट / नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें या www.licindia.in पर जाएं।

IRDAI Regn No.: 512 | LIC/01/2026-27/04/Hin

एलआईसी की न्यू जीवन साथी – लिमिटेड प्रीमियम (यूआईएनः 512N394V01)

(असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना)

एलआईसी का न्यू जीवन साथी – लिमिटेड प्रीमियम एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना है। यह गारंटीकृत अभिवृद्धि (Guaranteed Additions) सहित एक संयुक्त जीवन सीमित प्रीमियम बंदोबस्ती (Joint Life Limited Premium Endowment) योजना है। यह योजना बचत व सुरक्षा का शानदार संयोजन प्रदान करती है।

कोई भी विवाहित व्यक्ति (अर्थात मुख्य बीमित व्यक्ति) अपने जीवनसाथी (अर्थात द्वितीयक बीमित व्यक्ति) के साथ यह पॉलिसी ले सकता/सकती है। पॉलिसी के अंतर्गत मुख्य बीमित व्यक्ति ही पॉलिसीधारक होगा/होगी। मुख्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात द्वितीयक बीमित व्यक्ति पॉलिसीधारक होगा/होगी।

यह एक असहभागी (Non-Participating) उत्पाद है जिसके अंतर्गत मृत्यु अथवा उत्तरजीविता पर देय हितलाभ वास्तविक अनुभव पर ध्यान दिए बिना गारंटीकृत व निश्चित हैं। अतः पॉलिसी को बोनस आदि जैसे किसी विवेकाधीन हितलाभ या अधिशेष में हिस्सेदारी की पात्रता नहीं है।

यह योजना लाइसेंसधारी अभिकर्ताओं (Agents), कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, दलालों, बीमा विपणन फर्मों (IMF) के माध्यम से ऑफलाइन तथा वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन खरीदी जा सकती है। तथापि, यह पॉइंट ऑफ सेल पर्सन लाइफ इंश्योरेंस (POSP-LI) / कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (CPSC-SPV) के माध्यम से विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं है।

संभावित पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा पॉलिसी खरीदने संबंधी निर्णय लेते समय उत्पाद की विशेषताओं, संबद्ध जोखिमों व हितलाभों का संदर्भ लिया जाए तथा उत्पाद के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों में से वह चुना जाए, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त हो।

  1. मुख्य विशेषताएँ:
  • संयुक्त जीवन योजना: जो एकल पॉलिसी में विवाहित व्यक्ति व उसके/उसकी जीवनसाथी को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।
  • प्रीमियम माफ़ी: प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान प्रथम मृत्यु होने पर भविष्य के सभी प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं।
  • गारंटीकृत अभिवृद्धि: पॉलिसी अवधि में भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल तालिकाबद्ध वार्षिक प्रीमियम की 7% दर से गारंटीकृत अभिवृद्धि (Guaranteed Additions)।

निम्नलिखित में लचीलापन (Flexibility):

  • दो “मृत्यु हितलाभ” (Death Benefit) विकल्पों में से जोखिम बीमा सुरक्षा चुनने की सुविधा।
  • प्रीमियम भुगतान अवधि व पॉलिसी अवधि चुनने की सुविधा।
  • परिपक्वता (Maturing) / मृत्यु हितलाभ किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प।
  • उच्च मूल बीमा राशि (High Sum Assured) के लिए आकर्षक प्रोत्साहन राशि का लाभ।
  • मौजूदा पॉलिसीधारक तथा मृत पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी के लिए छूट।
  • ऋण सुविधा के माध्यम से लिक्विडिटी (चलनिधि) संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति।
  • अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर राइडर हितलाभ का विकल्प चुनकर बीमा सुरक्षा बढ़ाने की सुविधा।
  1. पात्रता शर्तें व अन्य प्रतिबंध:
  • ए. प्रवेश पर न्यूनतम आयु (दोनों जीवनों के लिए): विकल्प 1 व 2, दोनों के अंतर्गत 18 वर्ष (पूर्ण)।
  • बी. प्रवेश पर अधिकतम आयु (दोनों जीवनों के लिए):

प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्षों में)

पॉलिसी अवधि (वर्षों में)

विकल्प 1 के अंतर्गत अधिकतम आयु (निकटतम जन्मदिन)

विकल्प 2 के अंतर्गत अधिकतम आयु (निकटतम जन्मदिन)

5

10

45 वर्ष

40 वर्ष

5

15

45 वर्ष

40 वर्ष

5

20

45 वर्ष

40 वर्ष

5

25

45 वर्ष

35 वर्ष

10

15

50 वर्ष

40 वर्ष

10

20

50 वर्ष

40 वर्ष

10

25

50 वर्ष

35 वर्ष

15

20

50 वर्ष

40 वर्ष

15

25

50 वर्ष

35 वर्ष

  • सी. परिपक्वता पर न्यूनतम आयु: विकल्प 1 व 2, दोनों के अंतर्गत 28 वर्ष (पूर्ण)।
  • डी. परिपक्वता पर अधिकतम आयु:
    • विकल्प 1: 75 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
    • विकल्प 2: 60 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
  • ई. पॉलिसी अवधि: विकल्प 1 व 2, दोनों के लिए 10, 15, 20 व 25 वर्ष।
  • एफ. प्रीमियम भुगतान अवधि (PPT): 5, 10 व 15 वर्ष।
  • जी. न्यूनतम मूल बीमा राशि (Minimum Basic Sum Assured): रु. 3,00,000/-
  • एच. अधिकतम मूल बीमा राशि: कोई सीमा नहीं (तथापि, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुमत अधिकतम मूल बीमा राशि बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिमांकन नीति (Underwriting Policy) के अधीन होगी)।
  • जे. मूल बीमा राशि के गुणक: मूल बीमा राशि रु. 10,000/- के गुणकों में होगी।

जोखिम कवर आरंभ होने की तिथि:

इस योजना के अंतर्गत, जोखिम की स्वीकृति की तिथि से जोखिम कवर तुरंत आरंभ हो जाएगा।

  1. हितलाभ:

चालू पॉलिसी (जहाँ सभी नियत प्रीमियमें चुकाई जा चुकी हों) के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

ए. मृत्यु हितलाभ (Death Benefit):

इस उत्पाद के अंतर्गत “मृत्यु पर बीमा राशि” (Sum Assured on Death) के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं। प्रस्तावक (अर्थात मुख्य बीमित व्यक्ति) को प्रस्ताव चरण में ही नीचे उल्लेखित विकल्पों में से एक चुनना होगा:

  • विकल्प I: तालिकाबद्ध वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना या मूल बीमा राशि, जो भी अधिक हो।
  • विकल्प II: तालिकाबद्ध वार्षिक प्रीमियम का 10.5 गुना या मूल बीमा राशि, जो भी अधिक हो।

टिप्पणी:

“तालिकाबद्ध वार्षिक प्रीमियम” मूल बीमा राशि तथा चुने गए “मृत्यु पर बीमा राशि विकल्प” के लिए दोनों बीमित व्यक्तियों की आयु के आधार पर, किसी भी छूट या अधिभार (Loading) या जोखिमांकन अतिरिक्त की कटौती से पूर्व का प्रीमियम है तथा इसमें कोई कर व राइडर प्रीमियम शामिल नहीं है।

विकल्पों का चयन अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि चुने गए विकल्प के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रीमियम व हितलाभ भिन्न होंगे तथा इन्हें बाद में बदला नहीं जा सकेगा।

चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ का विवरण निम्नानुसार है:

  1. पॉलिसी अवधि के दौरान प्रथम मृत्यु पर:

पलिकी अवधि में प्रथम मृत्यु पर, बशर्ते सभी नियत प्रीमियमें चुकाई जा चुकी हों, जोखिम प्रारंभ की तिथि के पश्चात किंतु निर्धारित परिपक्वता तिथि से पूर्व, “मृत्यु पर बीमा राशि” उत्तरजीवित (Surviving) बीमित व्यक्ति को देय होगी।

ऐसी पॉलिसी जीवित बीमित व्यक्ति के लिए जारी रहेगी। प्रथम मृत्यु की तिथि के पश्चात आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ से सभी भावी प्रीमियमें (Future Premiums) माफ़ हो जाएंगी। तथापि, उत्तरजीवित बीमित व्यक्ति के जीवन पर यदि कोई राइडर लिया गया हो, तो उसकी प्रीमियमें माफ़ नहीं होंगी तथा संबंधित राइडर शर्तों के अनुसार भुगतान हेतु जारी रहेंगी। यहाँ “मृत्यु पर बीमा राशि” चुने गए मृत्यु हितलाभ विकल्प के अनुसार होगी।

  1. पॉलिसी अवधि के दौरान द्वितीय मृत्यु पर:

पॉलिसी अवधि के दौरान द्वितीय मृत्यु पर, जोखिम प्रारंभ की तिथि के पश्चात किंतु परिपक्वता की निर्धारित तिथि से पूर्व, “मृत्यु पर बीमा राशि” उपार्जित (Accrued) गारंटीकृत अभिवृद्धि सहित लाभार्थी (Nominee/Beneficiary) को देय होगी तथा तत्पश्चात् पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

उक्त निर्दिष्टानुसार मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा। “कुल प्रदत्त प्रीमियम” से आशय मूल उत्पाद के अंतर्गत प्रदत्त समस्त प्रीमियमों के योग से है, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम तथा कर शामिल नहीं हैं।

iii. पॉलिसी अवधि के दौरान दोनों बीमित जीवनों की एक साथ मृत्यु पर:

पॉलिसी अवधि के दौरान दोनों बीमित व्यक्तियों की एक साथ मृत्यु पर, प्रथम मृत्यु व द्वितीय मृत्यु पर प्रयोज्य मृत्यु हितलाभों का योग (Total) लाभार्थी को देय होगा तथा तत्पश्चात् पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

मृत्यु हितलाभ पॉलिसीधारक द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार एकमुश्त रूप में और/अथवा किस्तों में देय होगा।

बी. परिपक्वता हितलाभ (Maturity Benefit):

परिपक्वता की निर्धारित तिथि पर कम से कम एक जीवन की उत्तरजीविता पर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो, चालू पॉलिसी के लिए उपर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि सहित “परिपक्वता पर बीमा राशि” (Sum Assured on Maturity) देय होगी; जहाँ “परिपक्वता पर बीमा राशि” मूल बीमा राशि के बराबर है।

  1. चालू पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि (Guaranteed Additions):

चालू पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी अवधि में प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल तालिकाबद्ध वार्षिक प्रीमियम की 7.00% की वार्षिक दर से गारंटीकृत अभिवृद्धि संचित होगी।

यदि कोई पॉलिसी अनुच्छेद 9 में उल्लेखित किसी प्रोत्साहन राशि (जैसे उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन, मौजूदा पॉलिसीधारक प्रोत्साहन या ऑनलाइन विक्रय प्रोत्साहन) के रूप में गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में वृद्धि के लिए पात्र हो, तो उस प्रोत्साहन राशि को जोड़कर दर निर्धारित की जाएगी।

चालू पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी अवधि में द्वितीय मृत्यु पर, मृत्यु के वर्ष की गारंटीकृत अभिवृद्धि पूरे पॉलिसी वर्ष के लिए देय होगी। पूर्णतः चुकता पॉलिसी (Paid-up Policy) के मामले में भी गारंटीकृत अभिवृद्धि पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रत्येक वर्ष संचित होती रहेगी।

  1. उपलब्ध विकल्प:
  2. राइडर हितलाभ (Rider Benefits):

अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर दोनों बीमित व्यक्तियों के लिए योजना के अंतर्गत पात्रता के अधीन निम्नलिखित तीन वैकल्पिक राइडर उपलब्ध होंगे:

ए) एलआईसी का एक्सिडेंट बेनिफिट राइडर (यूआईएन : 512B203V03):

यह राइडर चालू पॉलिसी के अंतर्गत मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्ते बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत बीमा सुरक्षा केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी। दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में मूल योजना के मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी।

बी) एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर (यूआईएन : 512B210V02):

यह राइडर केवल पॉलिसी प्रारंभ के समय ही उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत बीमा सुरक्षा पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगी। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर टर्म राइडर बीमा राशि के बराबर अतिरिक्त राशि देय होगी।

सी) एलआईसी का गंभीर बीमारी हेल्थ राइडर (क्रिटिकल इलनेस राइडर – यूआईएन: 512B227V01):

यह राइडर केवल पॉलिसी प्रारंभ के समय उपलब्ध है। इसके अंतर्गत दो विकल्प हैं:

  • विकल्प 1: 15 प्रमुख गंभीर बीमारियाँ
  • विकल्प 2: असिस्टेड लिविंग बेनिफिट (ALB) सहित 40 प्रमुख गंभीर बीमारियाँ

यह राइडर लिए जाने पर, इसके अंतर्गत निर्दिष्ट किसी गंभीर बीमारी के निदान (Diagnosis) पर शर्तों के अधीन क्रिटिकल इलनेस बीमा राशि देय होगी। विकल्प 2 के अंतर्गत, यदि निर्दिष्ट 7 गंभीर बीमारियों में से किसी का निदान हो, तो एकमुश्त राशि के साथ अगले 36 महीनों तक प्रत्येक माह गंभीर बीमारी बीमा राशि के 1% की मासिक किस्तें (ALB) अतिरिक्त हितलाभ के रूप में दी जाएंगी, भले ही बीमित व्यक्ति जीवित हो या न हो।

गंभीर बीमारी हेल्थ राइडर की प्रीमियम मूल उत्पाद की प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगी। समस्त जीवन बीमा राइडरों की कुल प्रीमियम मूल योजना की प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होगी। द्वितीयक बीमित व्यक्ति की राइडर बीमा राशि मुख्य बीमित व्यक्ति की राइडर बीमा राशि से अधिक नहीं हो सकती।

  1. मृत्यु हितलाभ किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प (Settlement Option for Death Benefit):

यह विकल्प मृत्यु हितलाभ को एकमुश्त राशि के बजाय 5, 10 या 15 वर्षों की चुनी गई अवधि में किस्तों में प्राप्त करने की सुविधा देता है। पॉलिसीधारक अपने जीवनकाल में इस विकल्प का चयन कर सकता है। किस्तों का भुगतान वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर निम्नानुसार न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा:

  • मासिक: रु. 5,000/-
  • त्रैमासिक: रु. 15,000/-
  • अर्धवार्षिक: रु. 25,000/-
  • वार्षिक: रु. 50,000/-

1 मई, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक की अवधि के लिए किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 4.62% प्रति वर्ष प्रभावी होगी (10 वर्षीय अर्धवार्षिक जी-सेक प्रतिफल में से 2% घटाकर)। एक बार पॉलिसीधारक द्वारा यह विकल्प चुनने के बाद उत्तरजीवी बीमित व्यक्ति या लाभार्थी को इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

III. परिपक्वता हितलाभ के लिए निपटान विकल्प (Settlement Option for Maturity Benefit):

निपटान विकल्प के तहत परिपक्वता (Maturity) हितलाभ को एकमुश्त राशि के बजाय 5, 10 या 15 वर्षों की अवधि में किस्तों में प्राप्त किया जा सकता है।

  • किस्त भुगतान की विधियाँ और न्यूनतम किस्त राशि मृत्यु हितलाभ के समान ही रहेंगी (मासिक: 5,000, त्रैमासिक: 15,000, अर्धवार्षिक: 25,000, वार्षिक: 50,000)।
  • इसके लिए भी 1 मई, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 4.62% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।
  • पॉलिसीधारक को परिपक्वता दावे की नियत तिथि से कम से कम 3 माह पहले इस विकल्प का लिखित चयन करना होगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान प्रारंभ होने के बाद:

  • यदि पॉलिसीधारक इस विकल्प को वापस लेना चाहता है और बकाया किस्तों का एकमुश्त भुगतान प्राप्त करना चाहता है, तो लिखित अनुरोध पर ऐसा करना अनुमत होगा।
  • भावी किस्त भुगतानों के बट्टाकरण (Discounting) के लिए 1 मई, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक की अवधि के लिए अधिकतम लागू ब्याज दर 6.62% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।
  • परिपक्वता तिथि के पश्चात यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो बकाया किस्तों का भुगतान उत्तरजीवी बीमित व्यक्ति/लाभार्थी को पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार जारी रहेगा।
  1. प्रीमियम भुगतान:

प्रीमियम नियमित रूप से वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर चुकाई जा सकती है। मासिक प्रीमियम केवल NACH (एनएसीएच) या वेतन कटौती (Salary Savings Scheme) के माध्यम से ही देय होगी।

  1. अनुग्रह अवधि (Grace Period):
  • वार्षिक, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की अनुग्रह अवधि मिलती है।
  • मासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 15 दिनों की अनुग्रह अवधि मिलती है।

इस अवधि के दौरान पॉलिसी बिना किसी रुकावट के जोखिम बीमा-सुरक्षा के साथ चालू मानी जाएगी। यदि अनुग्रह अवधि समाप्त होने तक प्रीमियम नहीं चुकाया जाता, तो पॉलिसी कालावतीत (Lapse) हो जाती है।

  1. प्रीमियम रूपांतरण कारक (Premium Conversion Factors):

विभिन्न प्रीमियम भुगतान विधियों के लिए रूपांतरण कारक इस प्रकार हैं:

  • वार्षिक: 1.0000
  • अर्धवार्षिक: 0.5090
  • त्रैमासिक: 0.2568
  • मासिक: 0.0861
  1. प्रोत्साहन राशि (Incentives/Rebates):

ए) उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन राशि:

यह प्रोत्साहन राशि गारंटीकृत अभिवृद्धि (Guaranteed Additions) की दर में वृद्धि के रूप में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मिलती है:

(भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल तालिकाबद्ध वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में वृद्धि):

मूल बीमा राशि सीमा (रु.)

10 वर्ष पॉलिसी अवधि

15 वर्ष पॉलिसी अवधि

20 वर्ष पॉलिसी अवधि

25 वर्ष पॉलिसी अवधि

3,00,000 से 5,00,000 से कम

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5,00,000 से 10,00,000 से कम

0.15%

0.15%

0.20%

0.40%

10,00,000 से 15,00,000 से कम

0.30%

0.30%

0.45%

0.80%

15,00,000 और उससे अधिक

0.35%

0.35%

0.55%

1.00%

बी) ऑनलाइन विक्रय के लिए प्रोत्साहन राशि:

बिना किसी अभिकर्ता (Agent)/मध्यस्थ की सहायता के ऑनलाइन वेबसाइट से सीधे खरीदी गई पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में निम्नलिखित अतिरिक्त वृद्धि मिलेगी:

  • 5 वर्ष PPT: 0.75%
  • 10 वर्ष PPT: 0.95%
  • 15 वर्ष PPT: 1.25%

सी) मौजूदा पॉलिसीधारक तथा मृत पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी के लिए प्रोत्साहन:

यह प्रोत्साहन भी गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में वृद्धि के रूप में होता है:

पॉलिसीधारक की श्रेणी

प्रीमियम भुगतान अवधि (PPT)

गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में वृद्धि

यदि कोई मौजूदा पॉलिसीधारक (जिसकी कोई पॉलिसी प्रस्ताव पंजीकरण से एक वर्ष पूर्व परिपक्व हुई हो) अपने या परिवार के सदस्य* के नाम पर यह योजना खरीदता है; या मृत पॉलिसीधारक के नामिती द्वारा खरीदा जाता है; या निगम की चालू पॉलिसी के मौजूदा धारक द्वारा खरीदा जाता है।

5 वर्ष

10 वर्ष

15 वर्ष

0.05%

0.10%

0.10%

*परिवार के सदस्य से आशय: दादा/दादी/नाना/नानी, माता/पिता, जीवनसाथी, बच्चे या पोते/पोती/नाती/नातिन से है।

  1. पुनश्चलन (Revival/पॉलिसी दोबारा शुरू करना):

यदि अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालावतीत (Lapse) हो जाएगी। कालावतीत पॉलिसी का पुनश्चलन दोनों बीमित व्यक्तियों के जीवनकाल में, प्रथम अदत्त (Unpaid) प्रीमियम की तिथि से 5 लगातार वर्षों की अवधि के भीतर और पॉलिसी अवधि की समाप्ति से पूर्व किया जा सकता है।

इसके लिए समस्त बकाया प्रीमियमों का भुगतान निगम द्वारा निर्धारित ब्याज दर (अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि) सहित करना होगा। 1 मई, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक की अवधि के लिए पुनश्चलन हेतु ब्याज दर 9.5% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होगी।

पुनश्चलन निगम की स्वास्थ्य और जोखिमांकन नीति (Underwriting Policy) के अधीन होगा। राइडर (यदि लिए गए हों) का पुनश्चलन भी मूल पॉलिसी के साथ ही होगा, अलग से नहीं।

  1. चुकता मूल्य (Paid-up Value) (विकल्प 1 2 दोनों के लिए):

यदि इस पॉलिसी के संबंध में एक पूर्ण वर्ष से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो और आगामी प्रीमियम नहीं चुकाई गई हो, तो अनुग्रह अवधि के बाद पॉलिसी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान होने के बाद आगामी प्रीमियम नहीं चुकाई गई है, तो पॉलिसी पूरी तरह शून्य नहीं होगी, बल्कि चुकता पॉलिसी (Paid-up Policy) के रूप में पॉलिसी अवधि के अंत तक या किसी एक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने तक चालू रहेगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत “मृत्यु पर बीमा राशि” को आनुपातिक रूप से घटाकर मृत्यु चुकता बीमा राशि” (Paid-up Sum Assured on Death) बना दिया जाता है, जिसकी गणना चुकाए गए प्रीमियमों की अवधि और मूल देय अवधि के अनुपात में की जाती है। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत प्रथम मृत्यु होने पर यही “मृत्यु चुकता बीमा राशि” देय होती है, और द्वितीय मृत्यु होने पर इसके साथ उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि जोड़कर भुगतान किया जाता है। परिपक्वता पर आनुपातिक परिपक्वता चुकता बीमा राशि” और संचित गारंटीकृत अभिवृद्धि देय होती है।